ITR filing: इन गलतियों की वजह से मिल सकता है आयकर विभाग का नोटिस, इस तरह बचें

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होने पर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।

ITR filing: वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है। इस बार इनकम टैक्स भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी देना होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या पहली बार भरने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में, इनकम-टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब यह पूरी प्रक्रिया इनकम-टैक्स वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। हालांकि, ऐसी कई चीजें हैं जो पहली बार टैक्स देने वालों के लिए थोड़ी उलझन भरी हो सकती हैं। आज हम उन अलग-अलग वजहों पर नजर डालेंगे जिनकी वजह से आपको I-T का नोटिस मिल सकता है।

ITR Filling

आईटीआर फाइलिंग (AI Image)

इनकम-टैक्स नोटिस क्या है?

यह IT विभाग की ओर से एक आधिकारिक सूचना होती है। यह सूचना आपकी बिना बताई गई आय, आपकी ITR फाइलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी, रिटर्न फाइल न करना, दावों का सत्यापन, अधूरी जानकारी या देर से फाइलिंग और बकाया इनकम टैक्स की मांग जैसे कारणों से भेजी जाती है। खास बात यह है कि टैक्सपेयर्स को ऐसे नोटिस, अपने रिटर्न फाइल करने से पहले और बाद में दोनों ही समय मिल सकते हैं। आयकर विभाग लिंक्ड ईमेल एड्रेस पर नोटिस भेजता है।

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