ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कितना जरूरी है फॉर्म 16, जानें इसमें क्या-क्या होता है

Income Tax Return Filing: वित्तीय वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौसम चल रहा है। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16 काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या होता है।

Income Tax Return Filing: वित्तीय वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उनकी कंपनियों या संस्थानों ने फॉर्म 16 जारी कर दिया होगा। अगर नहीं किया गया होगा तो जल्द जारी कर दिया जाएगा। नियोक्ताओं को कानून के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 15 जून को या उससे पहले फॉर्म 16 प्रदान करना जरूरी होता है। यह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में सहायक दस्तावेजों में से एक है। फॉर्म-16 यह दिखाता है कि वेतन के रूप में प्राप्त आय को कई भत्तों और कटौतियों में कैसे जोड़ा जाता है। यहां समझें फॉर्म-16 में क्या होता है।

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आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 कितना जरूरी (तस्वीर-Canva)

फॉर्म 16 का पार्ट A

इस सेक्शन में दी गई जानकारी में नियोक्ता यानी जिस कंपनी या संस्थान में आप काम करते हैं, उसका का TAN (टैक्स कटौती और कलेक्शन अकाउंट नंबर), कर्मचारी का PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) और काम की अवधि शामिल होता है। यह सरकार के पास रोके गए और जमा किए गए टैक्स का भी अवलोकन देता है।

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