ITR फाइलिंग डेडलाइन चूके तो होंगे 'हिट विकेट', इनकम टैक्स विभाग ने क्यों दिया क्रिकेट का उदाहरण

ITR filing 2026 deadline: इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले ITR दाखिल करने की सलाह दी है। देरी से बचने के लिए फॉर्म 16 और AIS से मिलान कर तुरंत ई-वेरीफाई करें।

ITR filing 2026 deadline : अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाने की जरुरत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 और आंकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के ITR दाखिल करने की आज यानी 31 जुलाई 2026 आखिरी तारीख है। अंतिम समय में होने वाली हड़बड़ी और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपना रिटर्न भरकर उसे ई-वेरीफाई करने का आग्रह किया है।

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आयकर रिटर्न (ITR) भरने का आज आखिरी दिन: डेडलाइन चूके तो 'हिट विकेट' की तरह नुकसान, आयकर विभाग ने दी तुरंत फाइल करने की सलाह

क्रिकेट के अनोखे रूपक से दी चेतावनी: डेडलाइन न चूकें

इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर क्रिकेट से जुड़े एक दिलचस्प रूपक (Analogy) का इस्तेमाल किया है। विभाग ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इनकम टैक्स रिटर्न की समयसीमा को चूकना क्रिकेट में 'हिट विकेट' होने जैसा है, यानी एक ऐसी गलती जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था। विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे देरी से लगने वाले जुर्माने और ब्याज से बचें और सही समय पर रिटर्न दाखिल करके अपनी फाइलिंग को 'फ्री हिट' में बदलें। इसके साथ ही, टैक्सपेयर्स से अपील की गई है कि वे 31 जुलाई से पहले अपने सभी वित्तीय डिटेल का मिलान करें और अपनी पात्रता के अनुसार ITR-1 या ITR-2 दाखिल करें।

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