फ्रीलांस कमाई पर टैक्स का गणित, एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कौन से खर्च करें क्लेम?

Balwant Jain
Expert view: Balwant Jain

अगर आपने नौकरी छोड़कर फ्रीलांस काम शुरू कर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स कैसे भरना है और टैक्स में कौनसे खर्चों पर छूट मांग सकते हैं। एक्सपर्ट से जानें क्या क्या है तरीका?

ITR Filing 2026 Freelancer Tax India : अगर आपने नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है, तो इस बार आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय कुछ नियम आपके लिए बदल जाएंगे। टैक्स व इन्वेटमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब आपकी कमाई को वेतन (Salary) नहीं बल्कि व्यवसाय या पेशे से आय माना जाएगा। ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम से जुड़े कई खर्चों को टैक्स से पहले घटाया जा सकता है।

ITR Filing 2026

फ्रीलांसर के लिए इनकम टैक्स के नियम

फ्रीलांसर की कमाई पर कैसे लगता है टैक्स?

जैन के मुताबिक सैलरी पाने वालों की आय पर वेतन के तहत टैक्स लगता है, जबकि फ्रीलांसर की कमाई व्यवसाय या पेशे से आय के तहत टैक्स के दायरे में आती है। यानी आपकी कुल कमाई में से काम से जुड़े वैध खर्च घटाने के बाद बची राशि पर टैक्स लगाया जाता है।

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