ITR Filing 2024: क्या सैलरी के एरियर पर भी लगता है टैक्स, जानिए इनकम टैक्स के नियम

ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स भरने का समय है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि क्या एरियर पर टैक्स लगता है। अगर आपको एरियर मिल रहा है तो यहां आप विस्तार से जान सकते हैं।

ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने का मौसम है। इसके साथ ही ये समय सैलरी बढ़ोतरी और बोनस का भी है, जिसमें कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दे रही हैं। यह वह समय भी है जब कई लोगों को उनके नियमित वेतन के अलावा एरियर राशि भी मिल सकता है। क्या इस एरियर की इस राशि पर टैक्स भी चुकाना होगा? वेतन पर प्राप्त एरियर राशि पर इनकम टैक्स लगता है। हालांकि एरियर यानी बकाया सैलरी जिन वर्षों से यह संबंधित है, उनमें इनकम टैक्स कम लगाया जा सकता है। इसे इमकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 89 के तहत राहत कहा जाता है।

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क्या एरियर्स पर भी लगता है टैक्स?

एरियर्स पर इनकम टैक्स

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक बकाया पाने वाले व्यक्ति सेक्शन 89 के तहत इमकम टैक्स राहत की मांग कर सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पीएसयू या कंपनी या सहकारी समिति या लोकल ऑथरिटी या यूनिवर्सिटी या संस्थान या संघ या निकाय के कर्मचारी हैं, नियोक्ता वेतन से टीडीएस की गणना के प्रयोजनों के लिए सेक्शन 89 के तहत राहत पर विचार कर सकता है।

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