ITR Deadline चूकना बहुत महंगा! ₹5000 लेट फीस के साथ चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत

अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल करने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और 31 जुलाई का इंतजार कर हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है।

ITR Deadline 2026 : अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो अब देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि, 31 जुलाई की आखिरी तारीख सिर्फ एक औपचारिक समय सीमा नहीं है। इस तारीख के बाद रिटर्न भरने पर केवल लेट फीस ही नहीं लगती, बल्कि कुछ ऐसे टैक्स फायदे भी हमेशा के लिए छूट सकते हैं, जिनका लाभ आने वाले कई सालों तक मिल सकता था। हालांकि, तय तारीख निकलने के बाद भी बेलटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ अतिरिक्त शुल्क, ब्याज और कुछ महत्वपूर्ण टैक्स छूटों का नुकसान जुड़ा होता है।

ITR Deadline loss

इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं फाइल करना पड़ सकता है भारी

किन लोगों के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख?

31 जुलाई 2026 की समय सीमा मुख्य रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता। वहीं कारोबार और पेशे से जुड़े कुछ करदाताओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बाद की तारीखें मिली हैं।

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