Statement of Financial Transactions : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Dept) ने एंटिटीज (Entities) से कहा है कि यदि वे जुर्माने से बचना चाहती हैं तो 31 मई तक लेटेस्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) फाइल सबमिट करने को कहा है। यहां एंटिटीज का मतलब है बैंक, एनबीएफसी, को-ऑपरेटिव बैंक और वे कंपनियां जो डिविडेंड (Dividend) दे रही हैं, शामिल हैं।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लास्ट डेट
क्या है एसएफटी
एसएफटी एक वार्षिक रिपोर्ट है कि जो बैंकों, गैर-बैंक कर्जदाताओं, को-ऑपरेटिव बैंक और डिविडेंड जारी करने वाली कंपनियों को अपनी निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा (Specified Monetary Threshold) से ऊपर किए गए लेनदेन के मामले में आई-टी विभाग के पास फाइल करनी होती है।
कितना लगेगा जुर्माना
टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि एसएफटी फाइल करने वाली एंटिटीज के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई, 2023 है। आयकर विभाग ने कहा है कि एसएफटी दाखिल करने में देरी करने पर हर दिन 1000 रु तक का जुर्माना लग सकता है।
और कब लगेगा जुर्माना
आयकर विभाग ने कहा है कि एसएफटी दाखिल न करने या गलत डिटेल दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग के अनुसार ड्यू डेट के अंदर अपना एसएफटी दाखिल करें।
इनके लिए भी एसएफटी जरूरी
कैपिटल मार्केट की कुछ कंपनियों और फॉरेन एक्सचेंज डीलरों को भी सालाना रिपोर्ट फाइल करने की जरूरी होती है। यह आईटी अधिनियम के तहत जरूरी जानकारी का हिस्सा है, जो आयकर विभाग को इकोनॉमिक एक्टिविटी की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। जो कंपनियां शेयरों का बायबैक कर रही हैं और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी या म्यूचुअल फंड के अफयर्स को मैनेज करने वालों के लिए भी एसएफटी फाइल करना जरूरी है।
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