IT डिपार्टमेंट की वार्निंग, 31 मई तक नहीं किया ये काम तो रोज लगेगा 1000 रु का जुर्माना

एसएफटी एक वार्षिक रिपोर्ट है कि जो बैंकों, गैर-बैंक कर्जदाताओं, को-ऑपरेटिव बैंक और डिविडेंड जारी करने वाली कंपनियों को अपनी निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा (Specified Monetary Threshold) से ऊपर किए गए लेनदेन के मामले में आई-टी विभाग के पास फाइल करनी होती है।

KEY HIGHLIGHTS
  • 31 मई तक एसएफटी फाइल करना जरूरी
  • कई एंटिटीज के लिए है महत्वपूर्ण
  • न फाइल करने पर लगेगा भारी जुर्माना

Statement of Financial Transactions : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Dept) ने एंटिटीज (Entities) से कहा है कि यदि वे जुर्माने से बचना चाहती हैं तो 31 मई तक लेटेस्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) फाइल सबमिट करने को कहा है। यहां एंटिटीज का मतलब है बैंक, एनबीएफसी, को-ऑपरेटिव बैंक और वे कंपनियां जो डिविडेंड (Dividend) दे रही हैं, शामिल हैं।

क्या है एसएफटी

एसएफटी एक वार्षिक रिपोर्ट है कि जो बैंकों, गैर-बैंक कर्जदाताओं, को-ऑपरेटिव बैंक और डिविडेंड जारी करने वाली कंपनियों को अपनी निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा (Specified Monetary Threshold) से ऊपर किए गए लेनदेन के मामले में आई-टी विभाग के पास फाइल करनी होती है।

End of Feed