Gift सिटी में निवेश ट्रस्ट और ETF को टैक्स छूट, बढ़ेगा निवेश

GIFT City Tax Benefit: गिफ्ट सिटी में शेयर बाजारों में कारोबार या गिफ्ट सिटी में स्थापित इकाइयों द्वारा जारी प्रतिभूति पर कर छूट दी गई है। गिडवानी ने कहा कि नई कोष व्यवस्था के तहत कोष को निवेश ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है।

GIFT City Tax Benefit:सरकार ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित कंपनियों की तरफ से जारी किए जाने वाले निवेश ट्रस्ट और ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की यूनिट को पूंजीगत लाभ कर से छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कोष प्रबंधन) विनियमन, 2022 के तहत निवेश ट्रस्ट की किसी भी यूनिट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिट को पूंजीगत लाभ कर से छूट देने को लेकर अधिसूचना जारी की है। अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-(गिफ्ट) सिटी को वित्तीय क्षेत्र के लिये एक कर-तटस्थ क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

GIFT CITY

गुजरात में मौजूद है गिफ्ट सिटी

फैसले का क्या होगा असर

नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार (वित्तीय सेवाएं) सुनील गिडवानी ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत विभिन्न प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्रदान की गई है। गिफ्ट सिटी में शेयर बाजारों में कारोबार या गिफ्ट सिटी में स्थापित इकाइयों द्वारा जारी प्रतिभूति पर कर छूट दी गई है। गिडवानी ने कहा कि नई कोष व्यवस्था के तहत कोष को निवेश ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। इसीलिए, कानून में पूंजीगत लाभ से छूट के उद्देश्य से ऐसे ट्रस्टों द्वारा जारी यूनिट को शामिल करने की आवश्यकता थी।

End of Feed