क्या आप भी यूट्यूब से कमाते हैं पैसा? 31 अगस्त तक नहीं किया यह काम तो घर पहुंचेगा टैक्स नोटिस!

यूट्यूब वीडियो, स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट मार्केटिंग से होने वाली कमाई टैक्स फ्री नहीं है। अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जरूर दाखिल कर लें।

डिजिटल क्रांति के इस दौर में यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। देश में लाखों युवा कंटेंट क्रिएशन के जरिए हर महीने मोटी रकम कमा रहे हैं। हालांकि, कई नए क्रिएटर्स के बीच यह गलतफहमी बनी रहती है कि यूट्यूब से मिलने वाला पैसा या गूगल एडसेंस (Google AdSense) की पेमेंट टैक्स के दायरे में नहीं आती। आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार यूट्यूब, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग से होने वाली हर तरह की आय पूरी तरह से कर योग्य (Taxable) है। अगर आपकी कुल वार्षिक आय टैक्स स्लैब की सीमा को पार करती है, तो आपको नियमानुसार टैक्स चुकाना और ITR दाखिल करना अनिवार्य है।

Income Tax Return

क्या आप भी यूट्यूब से कमाते हैं पैसा? 31 अगस्त तक नहीं किया यह काम तो घर पहुंचेगा टैक्स नोटिस!

इन लोगों के ITR फाइलिंग की डेडलाइन

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष के लिए बिज़नेस और ऐसे प्रोफेशनल्स (जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की हुई है। ऐसे में अगर आप एक यूट्यूबर या डिजिटल क्रिएटर हैं और अपनी कमाई की जानकारी सरकार से छुपाते हैं या समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको आयकर विभाग की तरफ से सीधा कारण बताओ नोटिस (Tax Notice) जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, तय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर आपको भारी भरकम पेनल्टी और लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है।

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