भारत ने FDI पॉलिसी में किया बदलाव, चीन की 10% हिस्सेदारी वाली कंपनियों को मिला लाभ

India FDI Rules: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने नई अधिसूचना जारी की, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में बदलाव किया गया है। अब 10 प्रतिशत तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों को भारत में स्वचालित मार्ग से निवेश करने की अनुमति मिलेगी, यानी इसके लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

India FDI Rules: उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब 10 प्रतिशत तक चीनी हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों को भारत में स्वचालित मार्ग से निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि इन कंपनियों को पहले की तरह सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

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दस प्रतिशत तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भारत में सीधे निवेश की मंजूरी (तस्वीर-istock)

किन निवेशकों पर नियम लागू होगा

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक नई अधिसूचना के अनुसार, यह छूट केवल उन विदेशी कंपनियों पर लागू होगी जिनकी वास्तविक स्वामित्व (beneficial ownership) भारत से सीमा साझा न करने वाले देशों में है। हालांकि, चीन या हांगकांग में पंजीकृत कंपनियों या भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। पहले अगर किसी निवेशक के शेयरधारक में सीमा साझा करने वाले देशों का कोई भी हिस्सा होता, तो निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी था। लेकिन अब यह नियम केवल लाभकारी स्वामित्व पर ही लागू होगा।

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