New ITR-U Rules: अब ITR फाइल करने के लिए मिलेगा 48 महीनों का समय ! पर देना होगा ज्यादा टैक्स, ये हैं नए ITR-U नियम

आयकर विभाग (ITD) ने आईटीआर-यू (अपडेटेड आयकर रिटर्न) फॉर्म को मेन अपडेट के साथ अधिसूचित किया है, जिसमें डेडलाइन का विस्तार, लेट आईटीआर-यू फाइलिंग के लिए नई एडिशनल टैक्स रेट और धारा 139 (8ए) में बदलाव समेत कई अन्य चीजें शामिल हैं। सीबीडीटी ने 19 मई को आईटीआर-यू की अधिसूचना जारी की, जिसमें फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाकर 48 महीने (4 वर्ष) कर दी गई है।

KEY HIGHLIGHTS
  • ITR फाइल के नए नियम
  • मिलेगा 48 महीनों का समय
  • बदले गए हैं कई नियम

New ITR-U Rules 2025: आयकर विभाग (ITD) ने आईटीआर-यू (अपडेटेड आयकर रिटर्न) फॉर्म को मेन अपडेट के साथ अधिसूचित किया है, जिसमें डेडलाइन का विस्तार, लेट आईटीआर-यू फाइलिंग के लिए नई एडिशनल टैक्स रेट और धारा 139 (8ए) में बदलाव समेत कई अन्य चीजें शामिल हैं। सीबीडीटी ने 19 मई को आईटीआर-यू की अधिसूचना जारी की, जिसमें फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाकर 48 महीने (4 वर्ष) कर दी गई है।

New ITR-U Rules 2025

ITR फाइल करने से जुड़े नए नियम

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