New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शन 80C हो जाएगा सेक्शन 123, मिलता रहेगा 1.5 लाख का फायदा

Section 123 in New Income Tax Bill: नए आयकर विधेयक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इन कटौतियों को एक नई धारा, यानी धारा 123 में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस कदम के बावजूद, टैक्सपेयर अभी भी एक टैक्स ईयर में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • सेक्शन 80सी बनेगा सेक्शन 123
  • धारा 123 में होंगी ट्रांसफर
  • मिलेगी 1.5 लाख की डिडक्शन

Section 123 in New Income Tax Bill: हाल ही में नये आयकर विधेयक (आईटीबी) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को संसद में पेश किया। इस नए बिल का मकसद टैक्स रेट या स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने के बजाय जटिल टैक्स प्रोविजंस को सिम्पल बनाना, अनावश्यक कानूनों को सरल बनाना और समाप्त करना है। मौजूद आयकर अधिनियम, जो 1961 से लागू है और 01.04.1962 को लागू हुआ था, पिछले कई वर्षों में कई फाइनेंस अधिनियमों के जरिए 4000 से अधिक बदलावों के साथ लगभग 65 संशोधनों से गुजरा है। इस अधिनियम की धारा 80सी बहुत अहम रही है, जिसके तहत 1.5 लाख रु तक की डिडक्शन का फायदा मिलता है।

New Income Tax Bill

नए आयकर विधेयक में धारा 80सी होगी धारा 123

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80सी अब होगी 123

नए आयकर विधेयक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इन कटौतियों को एक नई धारा, यानी धारा 123 में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस कदम के बावजूद, टैक्सपेयर अभी भी एक टैक्स ईयर में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

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