ITR Deadline: अगर 31 जुलाई तक नहीं किया ITR फाइल, फिर लगेगा इतना जुर्माना

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 21, 2024, 12:45 PM IST

ITR Deadline: अगर आप एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास बिलेटेड आईटीआर (विलंबित आईटीआर) फाइल करने का मौका होगा। ITR समय पर दाखिल करना महत्वपूर्ण है ताकि जुर्माना से बचा जा सके।

ITR Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो 31 जुलाई तक इस काम को पूरा कर लीजिए, वरना आपको वित्तीय रूप से नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास बिलेटेड आईटीआर (विलंबित आईटीआर) फाइल करने का मौका होगा। लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। ध्यान रखें कि विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर होती है।

ITR Filing Deadline

आईटीआर फाइलिंग (तस्वीर-Canva)

प्रोसेस में नहीं होता बदलाव

अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीत जाने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होता। हालांकि, बिलेटेड ITR फॉर्म भरते समय आपको 139(1) के बजाय धारा 139(4) का चयन करना होगा। अगर आप अपना ITR 31 जुलाई, 2024 से पहले दाखिल करते हैं, तो धारा 139(1) का चयन करना होता है।

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