ITR Filing 2025: नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था? कौन सा स्लैब आपके लिए है फायदेमंद! जानें डिटेल

New Tax Regime: वित्त वर्ष 2024-25 (एवाई 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय शुरू हो गया है। कई टैक्सपेयर्स नई टैक्स व्यवस्था के तहत लागू इनकम टैक्स स्लैब से अनजान हैं, जो उनकी टैक्स देयता तय करने में जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स स्लैब इस वर्ष 2025-26 के स्लैब से अलग हैं, जिन्हें रिटर्न दाखिल करते समय लागू करना होता है।

New Tax Regime : FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन शुरू हो गया है। हालांकि कई टैक्सपेयर्स को नए टैक्स रिजीम के तहत लागू होने वाले इनकम टैक्स स्लैब्स की जानकारी नहीं होती, जो उनकी टैक्स देयता (Tax Liability) जानने के लिए जरूरी है। इसका कारण यह है कि FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से अलग हैं।

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नई टैक्स व्यवस्था के बारे में जानें

इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जानिए

जब आप AY 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको FY 2024-25 के टैक्स स्लैब्स का उपयोग करना होगा। FY 2024-25 के लिए फाइल की गई ITR में आप सेक्शन 87A के तहत 12 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर मिलने वाला टैक्स रिबेट क्लेम नहीं कर पाएंगे, जो बजट 2025 में घोषित किया गया था। क्योंकि यह रिबेट FY 2025-26 के लिए लागू है। लेकिन नए टैक्स रेजीम के तहत आप FY 2024-25 के लिए 7 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसी तरह, बजट 2025 में घोषित टैक्स स्लैब्स ITR फाइल करते समय लागू नहीं होंगे, बल्कि पुराने स्लैब्स लागू होंगे।

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