Income Tax: विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए चुनें सही ITR, गलत फॉर्म कर दिया जमा तो उसमें करें बदलाव

Income Tax: कर विभाग (Tax Dept) के अनुसार चालू एसेसमेंट ईयर (एवाई 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान अब तक विदेशी संपत्तियों और आय की डिटेल देने वाले दो लाख आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • विदेशी संपत्तियों पर चुनें सही ITR
  • गलत फॉर्म पर दोबारा करें जमा
  • CBDT ने दिया निर्देश

Income Tax: कर विभाग (Tax Dept) के अनुसार चालू एसेसमेंट ईयर (एवाई 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान अब तक विदेशी संपत्तियों और आय की डिटेल देने वाले दो लाख आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। विभाग ने भारतीय निवासियों से यह आग्रह किया है कि वे विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए सही फॉर्म दाखिल करें और यदि उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है तो अपने रिटर्न को संशोधित करें।

Income Tax Return

विदेशी संपत्तियों पर चुनें सही ITR

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शुरू किया गया अभियान

एक वरिष्ठ सीबीडीटी अधिकारी ने बताया कि निवासी भारतीयों को विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत आय अनुसूची को भरकर कर्मचारी शेयर विकल्पों के जरिये अपने नियोक्ताओं से मिले शेयरों और अपनी इनकम के बारे में आयकर विभाग को जानकारी देनी चाहिए।

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