E-pay tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की 'ई-पे टैक्स' सुविधा, जानिए फायदे

E-pay tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स का भुगतान सरल बनाने को लेकर अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की है।

E-pay tax : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर एक नई सेवा ‘ई-पे टैक्स (e-Pay Tax)’ शुरू की है। यह सुविधा टैक्सपेयर्स को सरल, तेज और पारदर्शी तरीके से अपने टैक्स का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। मंगलवार को जारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बयान में कहा गया है कि यह पहल डिजिटल भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम है, जिससे टैक्सपेयर्स को बैंकों की लंबी कतारों और जटिल फॉर्म भरने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

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इनकम टैक्स भरना होगा और आसान (तस्वीर-Canva)

डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

CBDT ने कहा कि ई-पे टैक्स सुविधा टैक्सपेयर्स के टैक्स दायित्वों को पूरा करने का एक बेहतर, कुशल और सुगम तरीका है। यह सेवा खासकर व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जो अक्सर समय की कमी या जटिल प्रक्रियाओं के चलते कर भुगतान में देरी करते हैं। अब टैक्सपेयर इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल के जरिये क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से तुरंत भुगतान कर सकते हैं।

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