Income tax Saving: सेक्शन 80C के अलावा भी टैक्स बचाने के तरीके, इन 5 ऑप्शन पर करें विचार

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 15, 2024, 04:58 PM IST

Income tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C सबसे लोकप्रिय सेक्शन है। लेकिन इसके अलावा कई रास्ते हैं जिसमें निवेश करके आप अधिक से अधिक टैक्स बचा सकते हैं।

Income tax Saving Tips: सेक्शन 80C सबसे लोकप्रिय टैक्स कटौती का सेक्शन है जिसका उपयोग वेतनभोगी व्यक्ति आमतौर पर इनकम टैक्स बचाने के लिए करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती की सीमा हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए है। अगर आपने पहले ही सेक्शन 80C की लिमिट पार कर ली है तो आप चालू वित्त वर्ष में टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश कर सकते हैं? यहां आपके लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। गौर हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको 31 मार्च 2024 तक निवेश करना होगा। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए भी पहले से प्लान कर सकते हैं।

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Income tax बचाने के साधन

हेल्थ स्कीम में निवेश कर करें टैक्स बचत

अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप उनके खिलाफ टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर 25,000 रुपए तक की टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके पति या पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। अगर आप अपने माता-पिता (60 वर्ष से कम) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप 25000 रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। सीनियर सिटिजन माता-पिता के लिए, एक वित्तीय वर्ष में सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती 50000 रुपए तक जा सकती है।

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