मम्मी-पापा बचाएंगे टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस में मिल सकती है 50,000 रुपये तक छूट

  • Authored by: प्रशांत श्रीवास्तव
  • Updated Mar 15, 2023, 06:26 PM IST

Income Tax Saving Options in Health Insurance: पुराना टैक्स रिजीम में मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स बचाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। इसके तहत 25 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की टैक्स छूट ली जा सकती है।

Income Tax Saving Options in Health Insurance: अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरूआत हो रही है। और उस दौरान आपको नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प मिलेगा। ऐसे में अगर आप पुराने टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस टैक्स बचाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। इसके तहत आप 25 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80 D के तहत किसी व्यक्ति को अपने, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर होने वाले खर्च पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है।

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हेल्थ इंश्योरेंस पर ऐसे मिलेगी इनकम टैक्स छूट

क्या है नियम

इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। इसके तहत आयकर दाता की उम्र 60 से कम है तो वह 25,000 रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है। इस प्रीमियम में आयकरदाता का खुद का, पत्नी और बच्चों का प्रीमियम कवर हो जाता है।

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