ITR फाइल करने की बढ़ी आखिरी तारीख, जानें कब तक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल, इन टैक्सपेयर्स को फायदा

ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए कंपनियों और ऑडिट की अनिवार्यता वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। जानिए सीबीडीटी ने क्यों लिया यह फैसला।

ITR Filing Deadline Extended : कंपनियों और ऑडिट की अनिवार्यता वाले टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब ऐसे टैक्सपेयर्स 10 दिसंबर 2025 तक अपना रिटर्न भर सकेंगे। आमतौर पर इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होती है।

ITR Filing Deadline Extended

कंपनियां, ऑडिट की जरूरत वाले टैक्सपेयर्स अब 10 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे ITR (तस्वीर-istock)

इनकम टैक्स विभाग के प्रशासकीय निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि बोर्ड ने यह निर्णय उद्योग जगत के अनुरोध और प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ़ से प्रभावित राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है। कई राज्यों में बाढ़ और खराब मौसम के कारण कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा है, जिसके चलते करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनलों ने अतिरिक्त समय की मांग की थी।

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