Income tax Refund फेल हो गया है? इस तरह रिफंड दोबारा पाने का करें अनुरोध, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानें

ITR refund reissue request: आपको बता दें कि जब गलत बैंक डिटेल्स, बंद अकाउंट या दूसरी समस्याओं की वजह से इनकम टैक्स रिफंड फेल हो जाता है, तो रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट की जरूरत होती है।

TR refund reissue request: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के कई महीनों के बाद भी कुछ लोगों को रिफंड फेल हो गया है। अब रिवाइज्ड ITR भरने की डेडलाइन भी करीब आ रही है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपका ITR रिफंड फेल हो गया है, तो टैक्सपेयर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) से कम्युनिकेशन मिलने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड दोबारा जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। रिफंड सिर्फ पहले से वेरिफाइड बैंक अकाउंट में ही जारी किया जाएगा।

इनकम टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स रिफंड

रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट ऐसे करें?

स्टेप 1: ‘ई-फाइलिंग’ पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें।

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