इनकम टैक्स का मिला है नोटिस, इस हेल्पलाइन का फ्री में करिए यूज

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Dec 21, 2023, 12:12 PM IST

Income tax notice Solution: भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की परेशानियों के सामाधान के लिए डिमांड सुविधा केंद्र (DFC) शुरू किया है। अगर आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर सामाधान पा सकते हैं।

Income tax notice Solution: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड फैसिलिटेशन सेंटर (DFC) लॉन्च किया। धारा 245 इनकम टैक्स डिमांड नोटिस के लिए समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुनिंदा राज्यों में डिमांड फैसिलिटेशन सेंटर (DFC) की शुरुआत की है। पुराने आयकर रिटर्न (ITR) डेटा के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने वाले टैक्सपेयर्स की सहायता करने के उद्देश्य से डीएफसी चालू वित्त वर्ष के आयकर रिफंड का उपयोग करके बकाया को हल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह पहल लंबे समय से भूले हुए टैक्स रिटर्न के लिए नोटिस प्राप्त करने वाले टैक्सपेयर्स की सामान्य समस्या का समाधान करती है।

Demand Facilitation Centre, Income tax notice Solution

टैक्स नोटिस मिला तो यहां मिलेगा सामाधान

धारा 245 नोटिस और DFC को समझें

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 245 आयकर विभाग को पिछले वर्ष के बकाया इनकम टैक्स बकाया को वर्तमान वर्ष के आयकर रिफंड के साथ समायोजित करने का अधिकार देती है। DFC तब कदम उठाता है जब टैक्सपेयर्स जो पुराने रिटर्न से डिटेल याद करने के लिए परेशान होते हैं। धारा 245 इनकम टैक्स डिमांड नोटिस प्राप्त करते हैं। समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, DFC कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और अन्य कई राज्यों में चालू है।

End of Feed