IT Notice To Reliance Jio And Tata Communication: आयकर विभाग ने आईयूसी यानी इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस को लेकर रिलायंस जियो इंफोकॉम और टाटा कम्यूनिकेशंस को नोटिस भेजा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ये जानकारी दी है। इन दोनों कंपनियों ने आयकर विभाग की मुंबई विंग द्वारा पिछले कुछ साल में इस मामले पर दिए आदेशों के खिलाफ अपील भी कर दी है। ये मामला अब आयकर आयुक्त (अपील)के सामने पहुंच गया है। टाटा कम्यूनिकेशंस ने कहा है कि कंपनी ने इस नोटिस के खिलाफ अपील कर दी है, वहीं जियो ने अब तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है।
कंपनियों ने आयकर विभाग की मुंबई विंग द्वारा पिछले कुछ साल में इस मामले पर दिए आदेशों के खिलाफ अपील भी कर दी है।
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क्या कहता है आयकर अधिनियम
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग का मानना है कि आईटी एक्ट की धारा 195 के तहत देश की टेलीकॉम कंपनियों को विदेशी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आईयूसी भुगतान पर कटौती करनी चाहिए। ऐसा ना करने पर निर्धारित कंपनियां आईटी अधिनियम की धारा 201 के अनुसार सोर्स पर कटने वाले टीडीएस और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं।
क्या होता है इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस?
आसान भाषा में समझाएं तो आईयूसी का मतलब, जब आप जियो से एयरटेल पर फोन करते हैं तो जियो एयरटेक को पैसा देती है और ऐसा ही एयरटेल से जियो पर कॉल करने पर होता है। बता दें कि बीते कई साल से आईयूसी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक विवाद का विषय बना हुआ है। दिलचस्प ये देखना होगा कि आगे दोनों कंपनियों द्वारा अपील किए जाने के बाद अब आयकर विभाग आगे क्या एक्शन लेगा।
