Capital Gain Tax: इनकम टैक्स विभाग ने समझाया, प्रॉपर्टी पर कैसे लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 26, 2024, 08:22 PM IST

Capital Gain Tax: विभाग ने गुरुवार रात को जारी सूचना में कहा कि टैक्सपेयर्स दोनों में से एक विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था।

Capital Gain Tax: इनकम टैक्स ने कहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना के उद्देश्य से वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत एक अप्रैल 2001 तक उचित बाजार मूल्य (एफएमवी, स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) या भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी। सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) कर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने के साथ ही अप्रैल, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों के मुद्रास्फीति समायोजन (इंडेक्सेशन) से जुड़े लाभ को हटाने का प्रस्ताव रखा।

Capital Gain Tax

कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन (Image Source: iStockphoto)

कैसे लगेगा टैक्स

वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में, उचित बाजार मूल्यांकन (स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) को मुद्रास्फीति समायोजन मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। मुद्रास्फीति समायोजन के बाद मूल्य को एलटीसीजी की गणना के लिए बिक्री मूल्य से घटा दिया जाएगा और फिर 20 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

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