पत्नी को दिए पैसे और उन्होंने शेयर बाजार में लगाकर कर ली कमाई, अब किसके खाते में जुड़ेगा टैक्स?

अगर आपने अपनी पत्नी को पैसे गिफ्ट किए हैं और उन्होंने उस रकम को शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करके मुनाफा कमाया है, तो उस आय पर टैक्स कौन भरेगा? जानिए इनकम टैक्स एक्ट के 'क्लब्ड इनकम' (Clubbing of Income) नियमों के तहत कर देनदारी का पूरा गणित।

पति-पत्नी के बीच पैसों का लेनदेन बहुत आम बात है, लेकिन जब गिफ्ट में दिए गए पैसों को आगे निवेश करके कमाई की जाती है, तो इनकम टैक्स का गणित बदल जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और पत्नी ने उन पैसों से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या एफडी (FD) में निवेश करके मुनाफा कमाया, तो उस पर टैक्स पत्नी को ही देना होगा या वह आय टैक्स-फ्री होगी क्योंकि पति-पत्नी के बीच दिया गया गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता। हालांकि, आयकर कानून (Income Tax Act) का नियम इस मामले में बेहद स्पष्ट और अलग है।

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पत्नी को दिए पैसे और उन्होंने शेयर बाजार में लगाकर कर ली कमाई, अब किसके खाते में जुड़ेगा टैक्स?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 64(1)(iv) के तहत 'क्लब्ड इनकम' (Clubbing of Income) का प्रावधान लागू होता है। इस नियम के अनुसार, अगर कोई पति अपनी पत्नी को बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल (Adequate Consideration) के पैसे या कोई संपत्ति गिफ्ट करता है और पत्नी उस रकम से कोई कमाई करती है, तो उस कमाई को पत्नी की अलग आय नहीं माना जाएगा। बल्कि वह कमाई पति की कुल आय में जोड़ दी जाएगी और उस पर पति को ही अपने टैक्स स्लैब (Tax Slab) के हिसाब से इनकम टैक्स चुकाना होगा।

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