PF से पैसा निकालने पर कितना लगेगा टैक्स? विड्रॉल से पहले तुरंत जान लें ये नए नियम

EPFO 3.0 के तहत पीएफ से पैसा निकालना अब बेहद आसान हो गया है, लेकिन टैक्स नियमों को जानना जरूरी है। 5 साल की नौकरी से पहले ₹50,000 से अधिक की निकासी पर 10% टीडीएस (TDS) लगता है, जो पैन न होने पर 30% तक हो सकता है।

नौकरीपेशा लोगों (Salaried Class) के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPFO) केवल एक बचत योजना नहीं, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद का सबसे बड़ा वित्तीय सहारा होता है। अक्सर लोग नौकरी बदलने, घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी के समय अपने पीएफ खाते से पैसा निकालते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा पेश किए गए EPFO 3.0 के तहत पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान, डिजिटल और तेज बना दिया गया है। ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ने से लेकर एटीएम और यूपीआई (UPI) जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलने से अब मिनटों में पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन इस तकनीकी आसानी के बीच, टैक्स से जुड़े नियमों को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। पीएफ विथड्रॉल पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होता; इस पर कब, कितना और किस शर्त पर टैक्स या टीडीएस (TDS) कटेगा, इसके कड़े नियम तय हैं। आइए जानते हैं पीएफ निकासी पर टैक्स का पूरा गणित।

EPFO

कैसे चेक करें PF पर टैक्स लगेगा या नहीं?

पीएफ निकासी पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसे तय करने वाला सबसे बड़ा पैमाना आपकी सर्विस की अवधि (Years of Service) है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, यदि आप लगातार 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद अपने पीएफ खाते से कोई भी रकम निकालते हैं, तो वह निकासी पूरी तरह से टैक्स-फ्री (Tax-Free) होती है। इस 5 साल की अवधि की गणना आपके पहले नियोक्ता से शुरू होती है, और यदि आपने नौकरियां बदली हैं लेकिन अपना पीएफ बैलेंस नई कंपनी में ट्रांसफर कराया है, तो उन सभी नौकरियों के समय को एक साथ जोड़ा जाता है। इसलिए, लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद पैसा निकालने पर आपको ₹1 का भी टैक्स नहीं देना पड़ता।

End of Feed