Income Tax: टैक्स बचाने के लिए बचे हैं चंद दिन, यहां करें निवेश,नहीं तो भरना होगा मोटा टैक्स

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  • Updated Feb 15, 2024, 01:20 PM IST

Income Tax: इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट प्रूफ सम्मिट करने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी भी वक्त यहां बताए गए इन पांच निवेश साधनों में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।

Income Tax: अगर आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स भरने में ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है तो आपको इस वित्तीय वर्ष में अपनी आय का कितना निवेश किया, यह बताना होता है। सिर्फ बताना ही नहीं उसके लिए प्रूफ दस्तावेज भी सम्मिट करने होते हैं। इसके लिए 31 मार्च 2024 आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट प्रूफ सम्मिट नहीं किया तो जल्द कर दें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। आपके यह मौका चंद दिनों के लिए ही है। इसका लाभ जल्द उठा लें नहीं तो भारी टैक्स भरना पड़ सकता है।

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ऐसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

आप टैक्स बचाने के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अच्छा विकल्प है। इसमें रिटर्न भी आठ प्रतिशत से ऊपर मिलता है। यह स्कीम कई सरकारी और प्राइवेट बैंक उपलब्ध करता है। इसकी मैच्योरिटी 15 साल होती है। लंबी अवधि के लिए निवेश का अच्छा साधन है।

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