दे रहे हैं ज्यादा इनकम टैक्स, ये तरीकें बचाएंगे पैसा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 21, 2023, 04:03 PM IST

How to Save Income Tax:कई बार ऐसा होता है कि माता-पिता की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। स्थिति में सेक्शन 80D के तहत माता-पिता के इलाज पर हुए खर्च के मेडिकल बिल्स पर भी डिडक्शन ले जिया सकता है।

How to Save Income Tax:आम तौर पर इनकम टैक्स सेविंग के लिए लोग 80 सी के तहत मिलने वाली 1.50 लाख रुपये की छूट, होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे विकल्पों का ही यूज करते हैं। ऐसे में इन छूट की लिमिट खत्म होने के बाद भी कई लोगों की टैक्स देनदारी बनती है। और उन्हें एक बड़ी राशि इनकम टैक्स के रूप में चुकानी पड़ती है। इन प्रचलित तरीकों के अलावा भी कई ऐसे विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल कर, टैक्स देनदारी कम की जा सकती है। हालांकि यह छूट केवल पुरानी टैक्सी रिजीम में ही ली जा सकती है।

INCOME TAX SAVING

ऐसे बचाएं इनकम टैक्स

माता-पिता के मेडिकल खर्च पर मिलती है टैक्स छूट

कई बार ऐसा होता है कि माता-पिता की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। और इस उम्र में इलाज का खर्च भी ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 80D के तहत माता-पिता के इलाज पर हुए खर्च के मेडिकल बिल्स पर भी डिडक्शन मिल सकता है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक भी टैक्स छूट ले सकते हैं। इसमें माता-पिता के बिल पर 25 हजार और वरिष्ठ नागरिक को 50 हजार रुपये की छूट मिलती है।

End of Feed