क्या आपके पास भी हैं एक से ज्यादा EPF अकाउंट? घर बैठे ऐसे करें मर्ज, नहीं तो डूब सकता है ब्याज का पैसा

नौकरी बदलने पर पुराने पीएफ खाते को नए खाते से मर्ज करना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर पुराने बैलेंस पर ब्याज का नुकसान हो सकता है। आप ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन दोनों अकाउंट आसानी से मर्ज कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) रिटायरमेंट के बाद का एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है, जिस पर सरकार वर्तमान में काफी आकर्षक ब्याज (जैसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुशंसित 8.25 प्रतिशत दर) देती है। लेकिन जब आपके पास एक से अधिक पीएफ खाते होते हैं, तो हर खाते में अलग से राशि जमा दिखती है। यदि कोई पीएफ खाता लंबे समय तक पूरी तरह निष्क्रिय रहता है यानी उसमें 36 महीनों से अधिक समय तक कोई नया योगदान नहीं आता है और आपने नौकरी बदल ली है तो वह खाता 'Inoperative Account' (निष्क्रिय खाता) की श्रेणी में आ सकता है। यद्यपि अब कुछ मामलों में इन पर ब्याज मिलता है, लेकिन टैक्स के नियम बदल जाते हैं। पुराने और नए खाते को मर्ज न करने से जब आप अंत में पूरा पैसा निकालने जाएंगे, तो आपको भारी टैक्स कटौती का सामना करना पड़ सकता है और सर्विस हिस्ट्री अधूरी होने के कारण ईपीएफओ (EPFO) से मिलने वाली पेंशन का लाभ लेने में भी बड़ी मुश्किलें आती हैं।

EPFO

मर्ज करने से पहले इन बातों का रखें खास ख्याल

ऑनलाइन पीएफ खातों को आपस में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ बुनियादी तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट (अस्वीकार) न हो। सबसे पहले, आपका यूएएन (UAN) एक्टिवेट यानी सक्रिय होना चाहिए। दूसरा, आपके यूएएन के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता पूरी तरह लिंक होना चाहिए और उनका केवाईसी (KYC) अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरा, आपका चालू मोबाइल नंबर भी यूएएन और आधार दोनों से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन के जरिए ही पूरी होती है। इसके अलावा, आपकी पुरानी और नई दोनों कंपनियों में आपकी जन्मतिथि, नाम और नौकरी ज्वाइन करने व छोड़ने की तारीख (Date of Exit) पोर्टल पर बिल्कुल सही दर्ज होनी चाहिए।

End of Feed