नहीं बदल सके 2000 के नोट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जानें कहां कर सकते हैं एक्सचेंज

How To Exchange 2000 Note: अगर यदि आपके पास 2000 रु के नोट बचे हैं तो परेशान न हों। क्योंकि ये नोट अब भी वैध हैं और लीडर टेंडर का दर्जा रखते हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • अब भी बदले जा सकते हैं 2000 के नोट
  • आरबीआई के इश्यू ऑफिस में हो जाएंगे एक्सचेंज
  • 19 शहरों में है ऐसे ऑफिस

How To Exchange 2000 Note: 2000 रु के नोटों (Rs 2000 Note) को एक्सचेंज या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया था। अब वो डेडलाइन भी गुजर चुकी है। ऐसे में अगर यदि आपके पास 2000 रु के नोट बचे हैं तो परेशान न हों। क्योंकि ये नोट अब भी वैध हैं और लीडर टेंडर का दर्जा रखते हैं। मगर सवाल यह है कि आप इन्हें कहां जमा कर सकते हैं? आइए जानते हैं।

कितने नोट आरबीआई के पास वापस आए

7 अक्टूबर की डेडलाइन से एक दिन पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केवल 12,000 करोड़ रुपये (या 3.37 प्रतिशत) के 2000 रु के नोट सर्कुलेशन में बचे हैं। इसका मतलब है कि 2000 रुपये के कुल 96 प्रतिशत से अधिक नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए।

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