PF खाताधारक के निधन के बाद कैसे मिलेगा पैसा, पेंशन और ₹7 लाख का इंश्योरेंस? जानिए पूरा प्रोसेस

PF खाताधारक के निधन के बाद परिवार को सिर्फ जमा PF राशि ही नहीं मिलती, बल्कि पेंशन और EDLI के तहत ₹7 लाख तक का इंश्योरेंस लाभ भी मिलता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को पेंशन और इंश्योरेंस कवर की सुविधा प्रदान करता है। अगर किसी कारण से पीएफ अकाउंट होल्डर की अकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य पीएफ में जमा पैसा, पेंशन और 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। यह क्लेम EPFO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। बता दें कि अभी यह सुविधा सिर्फ EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उमंग ऐप पर नहीं। आइए जानतें क्लेम करने का पूरा प्रोसेस।

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PF खाताधारक के निधन के बाद पैसा कैसे निकालें?

EPF की रकम किसे मिल सकती है?

प्रोविडेंट फंड की रकम सबसे पहले उस व्यक्ति (नॉमिनी) को दी जाती है जिसका नाम सदस्य ने रजिस्टर कराया हो। अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है, तो यह रकम परिवार के योग्य सदस्यों में बराबर-बराबर बांट दी जाती है। EPF के नियमों के तहत, पेमेंट के लिए जीवनसाथी और बच्चों को परिवार का सदस्य माना जाता है। अगर नॉमिनेशन करते समय सदस्य का परिवार नहीं था, तो वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते थे। हालांकि, अगर सदस्य की बाद में शादी हो जाती है या परिवार बन जाता है, तो परिवार के सदस्यों के पक्ष में नया नॉमिनेशन करना जरूरी हो जाता है।

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