LPG सिलेंडर से लेकर PNG पर कितना लगता है टैक्स?

क्या आप जानते हैं आपके घर में जो LPG सिलेंडर या PNG पाइपलाइन है उसपर कितना टैक्स लगता है? अगर नहीं तो आइए बताते हैं दोनों पर टैक्स के क्या नियम हैं?

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते एलपीजी (LPG) की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण सरकार ने हाल ही में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं। इस बीच, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर एलपीजी और पीएनजी को पूरी तरह टैक्स-फ्री करने की मांग उठाई थी। सीटीआई का तर्क है कि टैक्स हटने से गैस की कीमतें घटेंगी और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में यह बड़ा सवाल सामने आता है कि फिलहाल एलपीजी और पीएनजी (PNG) पर कितना टैक्स वसूला जाता है?

LPG to PNG tax

एलपीजी से PNG पर कितना लगता है टैक्स

LPG PNG पर कितना लगता है टैक्स?

सबसे पहले बात करते हैं उस लाल एलपीजी (LPG) सिलेंडर की, जो देश के करोड़ों घरों में इस्तेमाल होता है। मौजूदा टैक्स व्यवस्था के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) के दायरे में रखा गया है। घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर पर सबसे निचला जीएसटी स्लैब, यानी 5% टैक्स लगाया जाता है। यह 5% जीएसटी दो हिस्सों में बंटता है ढाई फीसदी (2.5%) केंद्रीय जीएसटी (CGST) और ढाई फीसदी (2.5%) राज्य जीएसटी (SGST) के रूप में वसूला जाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर हम कमर्शियल (व्यावसायिक) एलपीजी सिलेंडर की बात करें, जिसका इस्तेमाल होटलों, रेस्टोरेंटों या दुकानों में होता है, तो उस पर सरकार भारी-भरकम 18% जीएसटी वसूलती है।

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