गिफ्ट में मिला कितना कैश होता है टैक्स फ्री? रिश्तेदारों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

क्या आपको पता है कि दोस्तों या रिश्तेदारों से मिला कैश आपकी कमाई माना जा सकता है? आयकर नियमों के अनुसार, अगर आप तय लिमिट से ज्यादा का कैश गिफ्ट लेते हैं तो वो गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन 'खास रिश्तेदारों' और 'शादी' के तोहफों पर पूरी छूट मिलती है।

भारत में त्योहारों, शादियों और जन्मदिन जैसे मौके पर गिफ्ट देने और लेने की परंपरा काफी पुरानी है। अक्सर इन मौकों पर हमें नकद (Cash) या महंगे तोहफे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में आने वाला यह 'गिफ्ट' इनकम टैक्स विभाग की नजर में भी होता है? आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत उपहारों पर टैक्स लगने के कड़े नियम हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं समझते, तो अनजाने में आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कितना कैश टैक्स फ्री है और किन लोगों से मिला पैसा पूरी तरह सुरक्षित है।

Cash Tax Free Rule

₹50,000 की लिमिट का क्या है मतलब?

इनकम टैक्स के बुनियादी नियम के अनुसार, अगर आपको एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में अपने दोस्तों या जान-पहचान वालों से कुल मिलाकर ₹50,000 तक का कैश गिफ्ट मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही यह राशि ₹50,000 की सीमा को पार करती है, पूरी की पूरी राशि आपकी 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from Other Sources) में जोड़ दी जाती है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको दोस्तों से ₹51,000 मिले, तो सिर्फ ₹1,000 पर नहीं, बल्कि पूरे ₹51,000 पर टैक्स देना होगा।

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