किरायेदार से कितने महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है मकान मालिक? जानें क्या कहता है नियम

अगर आप किराए पर घर लेने जा रहे हैं, तो मकान मालिक आपसे कितने महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है, यह जानना जरूरी है। कई जगह मकान मालिक 6 महीने तक का किराया एडवांस मांगते हैं। जानिए क्या हैं नियम और आपके अधिकार।

किराए पर घर लेने के लिए अक्सर मकान मालिक किरायेदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। यह रकम घर के किराए से अलग होती है और मकान मालिक के पास जमा रहती है। घर खाली करते समय आमतौर पर यह रकम किरायेदार को वापस कर दी जाती है। लेकिन कई बार मकान मालिक 3 महीने, 6 महीने या उससे भी ज्यादा किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर मकान मालिक कितने महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है और क्या इसकी कोई कानूनी सीमा है?

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किरायेदार से कितने महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है मकान मालिक?

कितने महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकता है मकान मालिक?

केंद्र सरकार ने किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद कम करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 बनाया था। इसके तहत रिहायशी मकान के लिए अधिकतम 2 महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का प्रावधान है। वहीं, दुकान या ऑफिस जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यह सीमा 6 महीने के किराए तक है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट पूरे देश में अपने आप लागू नहीं होता। इसे लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर कानून या नियम बनाने होते हैं। इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की वास्तविक सीमा आपके राज्य के कानून और किराया समझौते पर निर्भर कर सकती है।

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