बैंक में कितने दिन में क्लियर होता है चेक? कब अकाउंट में आता है पैसा? जानें क्या हैं RBI के नियम

RBI के नए नियमों ने बैंक चेक क्लियर करने के पूरे प्रोसेस को बेहद आसान और फास्ट बना दिया है। अब ग्राहकों को पैसों के लिए दिनों-दिन इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।

आज के डिजिटल दौर में भले ही लोग गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन बिजनेस और बड़े लेन-देन में आज भी बैंक चेक (Bank Cheque) का महत्व कम नहीं हुआ है। जब हमें कोई चेक देता है और हम उसे अपने बैंक खाते में जमा करते हैं, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि यह पैसा हमारे अकाउंट में कब तक आएगा? पहले के समय में एक चेक को क्लियर होने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कड़े नियमों और नई टेक्नोलॉजी की वजह से यह काम बहुत तेजी से होता है। आइए जानते हैं कि आपके चेक का पैसा आपके खाते में आने में कितना समय लगता है और इसको लेकर केंद्रीय बैंक के क्या नियम हैं।

Cheque Rule

CTS टेक्नोलॉजी ने बदला पूरा सिस्टम

पुराने समय में चेक को फिजिकली यानी एक बैंक से दूसरे बैंक की शाखा में भेजा जाता था, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था। लेकिन अब आरबीआई ने पूरे देश में सीटीएस (Cheque Truncation System - CTS) लागू कर दिया है। इस सिस्टम के तहत, जब आप बैंक में चेक जमा करते हैं, तो बैंक उस चेक को कहीं भेजता नहीं है। बल्कि, बैंक उस चेक की एक हाई-क्वालिटी डिजिटल इमेज (स्कैन कॉपी) लेता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्लियरिंग हाउस और संबंधित बैंक को भेज देता है। इस तकनीक की वजह से चेक क्लियर होने का समय बेहद कम हो गया है।

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