पति या पत्नी के PPF में पैसा जमा करके बचा सकते हैं टैक्स, जानिए क्या हैं नियम

Spouse PPF Account: पति या पत्नी के PPF खाते में अपनी आय से पैसे जमा करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट पाई जा सकती है। ब्याज और मैच्योरिटी टैक्स-फ्री रहते हैं, लेकिन खाते का मालिकाना हक जीवनसाथी का ही होता है।

Spouse PPF Account : अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा सुरक्षित और लंबे समय के लिए बचत करना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) एक बेहतरीन विकल्प है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वे अपनी पत्नी या पति के नाम से खोले गए PPF खाते में पैसा जमा करके भी इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। सही रणनीति के साथ निवेश करने पर न सिर्फ टैक्स की बचत होती है, बल्कि लंबे समय में एक बड़ा और सुरक्षित फंड भी तैयार हो जाता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले टैक्स और कानूनी नियमों को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है।

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पति या पत्नी के PPF खाते में पैसे जमाकर कैसे बचाएं टैक्स

सेक्शन 80C के तहत किसे मिलेगी टैक्स छूट?

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अगर आप अपने जीवनसाथी (पति या पत्नी) के PPF खाते में योगदान करते हैं, तो आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट (Section 80C deduction) का दावा कर सकते हैं। यह छूट एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा के अंदर ही मिलती है। लेकिन इसके लिए सबसे मुख्य शर्त यह है कि खाते में जमा किया जाने वाला पैसा आपकी अपनी वैध कमाई या फंड से होना चाहिए। भविष्य में इनकम टैक्स विभाग के किसी भी सवाल से बचने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट और PPF डिपॉजिट स्लिप का सही रिकॉर्ड होना अनिवार्य है, जिससे यह साबित हो सके कि पैसा आपकी जेब से ही गया है।

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