इंश्योरेंस क्लेम के लिए मरीज का भर्ती होना नहीं है जरूरी, कंज्यूमर फोरम का फैसला

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Mar 15, 2023, 07:24 PM IST

अगर मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है, या नई तकनीकों के कारण भर्ती होने के बाद कम समय में इलाज किया जाता है, तो बीमा कंपनी यह कहकर दावा खारिज नहीं कर सकती है कि मरीज को भर्ती नहीं किया गया था।

Medical Claim terms: आपने सुना ही होगा कि इंश्योरेंस का क्लेम तभी मिलता है जब आप हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए भर्ती हों। यदि आप ओपीडी से आ जाते हैं तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। पर हाल ही में उपभोक्ता फोरम ने जो फैसला सुनाया है उसमें क्लेम के लिए ये सब जरूरी नहीं है। ये घटना वडोदरा में रमेशचंद्र जोशी नाम के शख्स के साथ हुई।

Medical Claim

Medical Claim terms: घटना वडोदरा में रमेशचंद्र जोशी नाम के शख्स के साथ हुई।

कम समय में इलाज हुआ फिर भी मिला क्लेम

वडोदरा शहर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाया कि नई टेक्नोलॉजी के आने से मरीजों का इलाज कम समय में या अस्पताल में भर्ती हुए बिना किया जा सकता है। फोरम ने कहा, 'अगर मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है, या नई तकनीकों के कारण भर्ती होने के बाद कम समय में इलाज किया जाता है, तो बीमा कंपनी यह कहकर दावा खारिज नहीं कर सकती है कि मरीज को भर्ती नहीं किया गया था।

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