Health Insurance क्लेम के वक्त काम आएंगे IRDAI के ये 5 नियम

अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको IRDAI के हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े जरूरी नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। नियमों के अनुसार, कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के बाद अधिकतम एक घंटे के भीतर फैसला लिया जाना चाहिए।

Health Insurance Updates: हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत से लोग लेते हैं लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो बहुत से लोग तनाव की स्थिति में रहते हैं और क्लेम की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको भी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों की जानकारी होनी चाहिए-

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हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े जरूरी नियम (Photo: iStock)

रिक्वेस्ट मिलने के बाद तुरंत लेना होगा फैसला

IRDAI के मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के मुताबिक, कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के बाद इंश्योरर को तुरंत और अधिकतम एक घंटे के भीतर फैसला करना होता है। वहीं, अस्पताल से डिस्चार्ज ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के बाद अंतिम मंजूरी देने के लिए इंश्योरर के पास अधिकतम तीन घंटे का समय होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अस्पताल का पूरा बिल अपने आप इंश्योर हो जाएगा। मंजूर होने वाली रकम पॉलिसी के कवरेज, एक्सक्लूजन, डिडक्टिबल, को-पेमेंट और अन्य शर्तों पर निर्भर करती है।

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