हरियाणा के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी मिलेगी शराब, इन शर्तों के साथ मिलेगा लाइसेंस

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated May 13, 2023, 12:57 PM IST

Haryana Liquor Policy: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति लाई है। 12 जून से राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ परोसना संभव होगा।

Haryana Liquor Policy: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति लाई है। 12 जून से राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ परोसना संभव होगा। 9 मई को हरियाणा मंत्रिपरिषद ने 2023-24 आबकारी नीति लागू की है। इसमें कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट कार्यालय में बीयर, शराब और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों की अनुमति होगी।

Haryana Liquor Policy

मनोहर लाल खट्टर

हरियाणा सरकार की नई शराब नीति के अनुसार, एक कॉर्पोरेट कार्यालय के परिसर में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस (L-10F) दिया जाएगा। इसके लिए कार्यालय के एक परिसर में एक लाख वर्ग फुट का न्यूनतम कवर क्षेत्र जरूरी होगा।

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