ऑनलाइन गेम के इन डिवाइस पर भी GST की तैयारी, 28 फीसदी तक लग सकता है टैक्स

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 1, 2023, 10:22 AM IST

GST Council on Online Gaming Tax: GST काउंसिल 2 अगस्त को अपनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वर्चुअल डिजिटल एसेट वाले ट्रांजैक्शन, पेमेंट पर 28 फीसदी GST लगाने पर विचार कर सकता है।

GST Council on Online Gaming Tax: GST काउंसिल 2 अगस्त को अपनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वर्चुअल डिजिटल एसेट वाले ट्रांजैक्शन, पेमेंट पर 28 फीसदी GST लगाने पर विचार कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, GST एक्ट में प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर ट्रांजैक्शन और जीत पर भी 28 फीसदी GST लगाया जाएगा।

GST Council on  Online Gaming Tax

ऑनलाइन गेमिंग

महीने से भी कम में यह GST काउंसिल की दूसरी बैठक

दिए प्रस्ताव में कहा गया है कि 'ऑनलाइन गेमिंग की सप्लाई की वैल्यू, पैसे या वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर सप्लायर को पेमेंट की गई कुल रकम या उसी के पास जमा की गई कुल रकम होगी।' आगामी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। एक महीने से भी कम में यह GST काउंसिल की दूसरी बैठक होगी। सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म फिलहाल ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू पर नहीं बल्कि प्लैटफॉर्म फीस पर 18 फीसदी GST देते हैं, जिसे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शन की फुल वैल्यू को कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट (CEA) भी कहा जाता है।

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