अब रसोई में गैस पाइपलाइन लगवाना होगा और आसान; 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे नए नियम

रसोई में एलपीजी सिलेंडर के झंझट से मुक्ति पाने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने घरेलू पीएनजी (PNG) कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।

घर-घर तक पाइप के जरिए रसोई गैस पहुंचाने के अभियान को और गति देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा वित्तीय व नीतिगत कदम उठाया है। सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के लिए घरेलू पीएनजी (Piped Natural Gas) कनेक्शन से जुड़ी नई इंसेंटिव स्कीम को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत घरेलू पीएनजी कनेक्शन का दायरा बढ़ाने वाली कंपनियों को एपीएम (Administrative Price Mechanism) गैस का अतिरिक्त आवंटन प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। यह नया नियम 1 सितंबर 2026 से प्रभावी रूप से लागू होने जा रहा है।

PNG Gas Subsidy

अब रसोई में गैस पाइपलाइन लगवाना होगा और आसान; 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे नए नियम

क्या है सरकार की नई इन्सेंटिव स्कीम?

सरकार की इस नई इंसेंटिव स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सिलेंडरों (LPG Cylinders) पर निर्भरता को कम करना और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सीधे पाइपलाइन रसोई गैस से जोड़ना है। नए नियमों के अनुसार, जो गैस वितरण कंपनियां (जैसे इंद्रप्रस्थ गैस, गेल गैस, आदि) अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करेंगी, उन्हें 200 एससीएम (SCM - Standard Cubic Meter) तक अतिरिक्त रियायती एपीएम गैस आवंटित की जाएगी। इससे कंपनियों के लिए गैस की इनपुट लागत काफी कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा आम ग्राहकों को नए कनेक्शन आसानी से और सस्ती दरों पर मिलने के रूप में होगा।

End of Feed