ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार का शिकंजा, नियमों में किया बड़ा बदलाव

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को इन्वेंट्री रखने की अनुमति केवल निर्यात के उद्देश्य से दी गई है।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। इसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं का भंडार केवल निर्यात के उद्देश्य से रखने की अनुमति होगी।

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नियमों के अनुसार, विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में बना माल अपने पास रखकर उसका निर्यात कर सकती हैं, लेकिन इसी तरह माल अपने पास रखकर भारत में खुदरा बिक्री करने की अनुमति नहीं है। विभाग ने दो सितंबर को जारी अधिसूचना के जरिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 में इस संबंध में नया प्रावधान जोड़ा है।

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