Mukesh Ambani को कोर्ट से बड़ी राहत, 14185 करोड़ के फ्रॉड का है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत मिली है। 14185 करोड़ रु के फ्रॉड मामले में रिलायंस के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के फैसले को बरकरार रखा।

KEY HIGHLIGHTS
  • कोर्ट से रिलायंस इंडस्ट्रीज को राहत
  • फ्रॉड मामले में रिलायंस के पक्ष में फैसला
  • सरकार की याचिका खारिज

Govt plea against RIL Dismissed in court : मंगलवार को सरकार को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) या RIL और इसके पार्टनर्स पर फ्रॉड करने की याचिका खारिज कर दी है।

Govt plea against RIL Dismissed in court

दिल्ली हाई कोर्ट से रिलायंस को राहत

रिलायंस पर सरकार ने गलत तरीके 1.729 अरब डॉलर (14,185 करोड़ रु) से अधिक कमाने का आरोप लगाया था। सरकार की दलील थी कि उन्हें डिपॉजिट से गैस निकालकर उसे एक्स्पलॉइट करने का कोई अधिकार नहीं था।

End of Feed