सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर बढ़ाई ड्यूटी, नई दरें आज से लागू

Diesel-ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ाई है। पेट्रोल और घरेलू उपभोग वाले ईंधन पर कोई बदलाव नहीं किया गया।

Diesel-ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल (Diesel Export Duty) और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी (ATF Export Duty) बढ़ा दी है। सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से ड्यूटी वसूली जाएगी। यह फैसला सोमवार को लिया गया और नई दरें मंगलवार से लागू हो गईं। सरकार का कहना है कि यह कदम देश में ईंधन की उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

Diesel ATF Export Duty

डीजल और एटीएफ के निर्यात पर नई ड्यूटी लागू

पेट्रोल पर कोई बदलाव नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, देश के भीतर उपभोग के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली मौजूदा एक्साइज ड्यूटी भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। यानी आम उपभोक्ताओं को फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर किसी नई ड्यूटी का असर नहीं झेलना पड़ेगा। इससे वाहन चालकों और आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों में तत्काल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।

End of Feed