FDI In Space: सरकार के अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नियमों को अधिसूचित किया, विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद

Space FDI: सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी और निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के लिए उपकरण बनाने में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

Space FDI:उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों (एफडीआई) में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है।इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी को फैसला किया था।सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी और निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के लिए उपकरण बनाने में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इस फैसले से अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा निवेश आ सकता है।

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अंतरिक्ष में एफडीआई नियम जारी

क्या होगा बदलाव

डीपीआईआईटी ने प्रेस नोट में कहा कि निवेश करने वाली इकाई अंतरिक्ष विभाग की तरफ से क्षेत्र के लिए समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करेंगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अब उपग्रह उप-क्षेत्र को ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमा के साथ तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है।इससे पहले, अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार की अनुमति से उपग्रह स्थापना और परिचालन के लिए 100 प्रतिशत तक की एफडीआई की अनुमति थी।इस नीति में किए गए बदलाव के तहत सरकार ने उपग्रह विनिर्माण और परिचालन, उपग्रह से मिलने वाले आंकड़ों जैसे क्षेत्रों में स्वत: मार्ग से 74 प्रतिशत तक एफडीआई की मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों में इस सीमा से अधिक के निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

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