आधार-पैन लिंकिंग पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला,जुर्माने के साथ बढ़ेगी डेडलाइन!

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Mar 28, 2023, 09:59 AM IST

PAN-Aadhaar Linking: सरकार एक बार आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा सकती है। वहीं जो प्रक्रिया फ्री हुआ करती थी उसमें लगने वाला चार्ज भी बढ़ सकता है। अभी इस पर सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है पर इस पर सूचना बहुत जल्द जारी हो सकती है।

PAN-Aadhaar Link Deadline: यदि आपने भी अभी तक पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा को दो से तीन महीने और बढ़ा सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही इस पर अधिसूचना जारी कर सकता है। 31 मार्च, 2022 से पहले लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री थी। फिर सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी थी, लेकिन 1000 रुपए जुर्माने का नियम लागू कर दिया था।

PAN-Aadhaar Link Deadline

पैन नंबर आधार से लिंक करने की डेडलाइन

आखिरी तारीख है 31 मार्च

पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। जिसके बाद कहा गया था कि 31 मार्च, 2023 के बाद, जो व्यक्ति इसे अपने आधार से जोड़ नहीं पाएगा, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार पहले ही चार बार समय सीमा बढ़ा चुकी है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के साथ नए पैन के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक ट्वीट में कहा था कि पैन को एक वैध आधार के साथ http://www.incometax.gov.in पर 1000 रुपए के शुल्क का भुगतान करने के बाद लिंक किया जा सकता है.

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