Electronic Accessories: अब देश में नहीं बिकेंगे घटिया स्विच-सॉकेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ISI मार्क इनके लिए जरूरी

Electronic Accessories Quality Norms: यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। यह आदेश निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मझौले उद्योगों को नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

Electronic Accessories Quality Norms:सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा इन वस्तुओं के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ और ‘केबल ट्रंकिंग’ जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी कर दिए हैं। नए आदेशानुसार, वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का चिह्न न हो।इस संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा इस एक जनवरी 2024 को विद्युत सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी किया है।

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इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर नए मानक होंगे लागू

कब से लागू होगा आदेश

डीपीआईआईटी ने कहा कि यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा। यह आदेश निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा छोटे और मझौले (एमएसएमई) कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है। छोटे उद्योगों को नौ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, जबकि सूक्ष्म उद्यमों को 12 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

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