घर या Mutual Fund बेचकर मिला पैसा? Tax बचाने के लिए यहां करें Reinvest

घर, जमीन, शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पर हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। हालांकि, इनकम टैक्स कानून में कुछ निवेश विकल्प दिए गए हैं, जहां तय समय में पैसा लगाकर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

अगर आपने घर, जमीन, शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई दूसरी पूंजीगत संपत्ति बेची है, तो उससे हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। हालांकि, इनकम टैक्स कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत बिक्री से मिले मुनाफे या रकम को तय समय के भीतर कुछ खास जगहों पर दोबारा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिल सकती है। अलग-अलग संपत्तियों के लिए नियम और निवेश की समय सीमा अलग है।

Real Estate Investment

घर बेचकर दूसरा घर खरीदें

अगर आपने कोई आवासीय घर बेचा है और उससे लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ हुआ है, तो धारा 54 के तहत दूसरा आवासीय घर खरीदकर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। नया घर बिक्री से एक साल पहले या बिक्री के दो साल के भीतर खरीदा जा सकता है। अगर घर बनवाना है तो इसके लिए तीन साल तक का समय मिलता है। इस छूट की गणना निवेश की रकम और पूंजीगत लाभ के आधार पर होती है, साथ ही अधिकतम ₹10 करोड़ की सीमा लागू है।

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