रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, CGHS पेंशनर कार्ड के बदले नियम, जानें क्या होगा फायदा?

इस इंटीग्रेशन का मकसद कागजी काम कम करना, प्रोसेसिंग का समय घटाना और मैन्युअल दखल को कम से कम करना है, साथ ही रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक सहज डिजिटल अनुभव देना है।

केंद्र सरकार में काम करने वाले या रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपने 'सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम' (CGHS) पेंशनर कार्ड के लिए अप्लाई करने का एक नया, आसान और बिना किसी रुकावट वाला तरीका मिल गया है। बता दें कि CGHS ऑनलाइन सिस्टम को 'भविष्य पोर्टल' से जोड़ दिया है, जिससे बिना कागज के (पेपरलेस) अप्लाई करने की प्रक्रिया संभव हो गई है। इस पहल का मुख्य मकसद कागजी काम कम करना, पारदर्शिता लाना, उलझनें दूर करना और एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स को बार-बार जमा करने की जरूरत को खत्म करना है। यह पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के साथ मिलकर की है।

CGHS Rate List

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से समय-समय पर जारी होती है रेट लिस्ट

आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए बताया कि यह कदम पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) के साथ मिलकर उठाया गया है, ताकि आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और रिटायरमेंट के बाद CGHS हेल्थकेयर सुविधाओं का लाभ तेजी से मिल सके।

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