बैंक ने काम में की देरी तो रोजाना मिलेगा 5,000 तक मुआवजा! जानें RBI के नियम

क्या आपका बैंक जरूरी काम पूरा करने में देरी कर रहा है? RBI के नियमों के तहत कुछ मामलों में ग्राहकों को रोजाना ₹100 से ₹5,000 तक मुआवजा मिल सकता है। जानिए किन पांच स्थितियों में आप इसके पात्र हो सकते हैं।

अगर बैंक आपका जरूरी काम तय समय पर पूरा नहीं करता है, तो कुछ मामलों में आपको मुआवजा मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई बैंकिंग सेवाओं के लिए समय सीमा तय की है। इन नियमों के तहत बैंक की गलती से देरी होने पर ग्राहकों को रोजाना 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। इसमें फेल UPI ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड बंद करने, क्रेडिट रिपोर्ट में गलती सुधारने और लोन चुकाने के बाद प्रॉपर्टी के कागज लौटाने जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि, हर मामले में मुआवजे की रकम और शर्तें अलग-अलग होती हैं।

RBI Rules Compensation

बैंक ने काम में की देरी तो रोजाना मिलेगा 5,000 तक मुआवजा

किस काम में देरी पर कितना मिलेगा मुआवजा?

1. UPI या ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर मिलेंगे ₹100 रोजाना

कई बार UPI से पेमेंट करते समय खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को रकम नहीं मिलती। इसी तरह ATM से पैसे निकालते समय भी खाते से रकम कट सकती है, लेकिन कैश नहीं निकलता। ऐसे मामलों में बैंक को RBI की तय समय सीमा के भीतर रकम वापस करनी होती है। अगर बैंक निर्धारित समय के बाद भी पैसा वापस नहीं करता, तो लागू नियमों के अनुसार हर दिन 100 रुपये मुआवजा देना पड़ सकता है। अलग-अलग ट्रांजैक्शन के लिए पैसे लौटाने की समय सीमा अलग हो सकती है।

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