विदेश में है प्रॉपर्टी या कमाई? पोर्टल पर लाइव हुआ आपके फॉरेन एसेट्स का डेटा, ITR भरने से पहले जरूर चेक करें ये चीज

विदेश में प्रॉपर्टी या कमाई रखने वाले टैक्सपेयर्स सावधान हो जाएं। आयकर विभाग ने अब ई-फाइलिंग पोर्टल के एआईएस (AIS) पर आपके फॉरेन एसेट्स का पूरा डेटा लाइव कर दिया है, जिसे आईटीआर भरने से पहले चेक करना बेहद जरूरी है।

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले उन भारतीय टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण वित्तीय खबर सामने आ रही है, जिनकी विदेश में किसी भी तरह की संपत्ति है या फिर वहां से कोई कमाई होती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और आयकर विभाग (Income Tax) ने टैक्स चोरी को रोकने तथा कर अनुपालन को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के भीतर टैक्सपेयर्स के विदेशी एसेट्स और विदेशी स्रोतों से होने वाली आय (Foreign Assets and Income) का पूरा डेटा लाइव कर दिया गया है।

Income Tax Return

पोर्टल पर लाइव हुआ आपके फॉरेन एसेट्स का डेटा, ITR भरने से पहले जरूर चेक करें ये चीज

अब पोर्टल पर दिखेगी आपकी कमाई की जानकारी

इस नए और महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव का सीधा मतलब यह है कि अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक खाता है, कोई अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी है, विदेशी कंपनियों के शेयर या म्यूचुअल फंड हैं, या फिर वहां से किसी भी प्रकार की सैलरी, डिविडेंड या रॉयल्टी के रूप में कमाई होती है, तो उसका पूरा ब्यौरा अब आपके एआईएस फॉर्म में पहले से ही दर्ज दिखाई देगा। ऐसे में, सभी संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए यह बेहद अनिवार्य हो गया है कि वे अपना नया आईटीआर फॉर्म सबमिट करने से ठीक पहले अपने एआईएस को बहुत ही बारीकी से चेक कर लें, ताकि उनके वास्तविक वित्तीय लेनदेन और रिटर्न में दी जाने वाली जानकारी के बीच कोई विसंगति न रहे।

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